उत्तराखंड: सख्त हुआ कानून, संशोधित समान नागरिक संहिता लागू, धोखाधड़ी से शादी या लिव-इन पर 7 साल की जेल

​उत्तराखंड: उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता (UCC) संशोधन अधिनियम को अधिसूचित कर दिया है। इसके तहत बल, दबाव या धोखाधड़ी से विवाह करने या लिव-इन में रहने पर सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गैरसैंण सत्र में पारित इस विधेयक को अब विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग ने आधिकारिक रूप से लागू कर दिया है।

प्रमुख दंड और प्रावधान

• ​धोखाधड़ी पर सजा: पहचान छिपाकर या दबाव बनाकर विवाह/लिव-इन करने पर 7 साल तक की कैद।
• लिव-इन के कड़े नियम: पहले से लिव-इन में रहते हुए किसी और के साथ संबंध बनाने पर 7 साल की जेल।
• ​नाबालिगों से जुड़े मामले: नाबालिग के साथ गलत जानकारी देकर विवाह या लिव-इन पर 6 माह की सजा और 50 हजार जुर्माना। साथ ही पोक्सो (POCSO) और BNS के तहत अलग से केस चलेगा।
• ​दूसरी शादी पर रोक: जीवित पति/पत्नी के रहते दूसरा विवाह या लिव-इन पूरी तरह प्रतिबंधित और दंडनीय है।
• ​अवैध तलाक: कानून के विरुद्ध विवाह-विच्छेद करने पर 3 साल की जेल व जुर्माना होगा।