उत्तराखंड: पिता की हत्या का बदला लेने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा

न्यायाधीश रजनी शुक्ला की अदालत ने पिता की हत्या का बदला लेने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास और 30 हज़ार रुपये जुर्माने का फैसला सुनाया।

जानें पूरा मामला

प्राप्त जानकारी के मुताबिक तीन फरवरी 2020 की सुबह करीब 8.25 बजे किच्छा वॉर्ड 16 निवासी सूरज राठौर खून से सना चाकू लेकर किच्छा कोतवाली पहुंचा और पुलिस को बताया कि उसने पड़ोस में रहने वाले विकास की हत्या कर दी है। पुलिस ने चाकू को अपने कब्जे में लिया और सूरज को घटनास्थल पर लेकर पहुंची। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने देखा कि विकास खून से लथपथ पड़ा हुआ था। पुलिस आनन-फानन में विकास को हॉस्पिटल लेकर गई, जहां चिकित्सकों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। एसआई बबिता गोस्वामी ने सूरज के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया और उसे कोर्ट में पेश किया।

कोर्ट के समक्ष आठ गवाह किए गए पेश

कोर्ट के समक्ष अधिवक्ता द्वारा आठ गवाह पेश किए गए।जिसके बाद न्यायाधीश रजनी शुक्ला की अदालत ने सूरज को हत्यारा घोषित करते हुए धारा 302 भादवि के तहत आजीवन कारावास और 30 हज़ार रुपये जुर्माने व धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम के तहत 3 वर्ष के साधारण कारावास और 1 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई ।