उत्तराखंड से जुड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कानून बीते 27 जनवरी को प्रदेश में लागू किया गया है।
आदेश भी जारी
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूसीसी पोर्टल पर विवाह पंजीकरण अनिवार्य है। ऐसे में उत्तराखंड सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। जिसमे यह ऐलान किया है कि समान नागरिकता संहिता (यूसीसी) के तहत अब विवाह पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) निशुल्क होगा। साथ ही बताया कि यह आदेश 26 जुलाई तक लागू रहेगा। इस संबंध में शासन की ओर से बीते शुक्रवार को निर्देश भी जारी किए गए। जिसमे बताया है कि यदि 26 जुलाई के बाद कोई विवाह पंजीकरण करता है, तो शुल्क के साथ ही उस पर जुर्माना भी लगेगा। यह नियम 26 मार्च 2010 के पश्चात हुए विवाहों का पंजीकरण पर लागू होगा।