उत्तराखंड से जुड़ी खबर सामने आई है। देश की आन-बान-शान की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले शहीद सैनिकों के आश्रितों को एक बड़ी राहत और मिलने जा रही है। शहादत के दो साल के भीतर सरकारी नौकरी के लिए आवेदन की सीमा को संशोधित करते हुए उसे पांच साल किया जा रहा है।
कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को दी गई हरी झंडी
इसके साथ ही शहीद आश्रितों के लिए आरक्षित पदों के भर जाने पर निसंवर्गीय पद सृजित करने पर भी सहमति बनाई गई। मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु की अध्यक्षता में सैनिक कल्याण विभाग की बैठक में इन समेत कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को हरी झंडी दे दी गई।
कार्मिक विभाग तैयार करेगा नियमावली
मुख्य सचिव के निर्देश पर कार्मिक विभाग को सभी प्रस्तावों को सौंप दिया गया है। कार्मिक विभाग इसके लिए नियमावली तैयार करेगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बैटल कैजुअल्टी के दो साल के मानक की वजह से भी शहीद आश्रितों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसलिए इसकी सीमा को बढ़ाने पर सहमति बनी है।
शहीद आश्रितों को आवेदन के लिए समय अवधि बढ़ाने की मांग लंबे समय से चल रही थी
इसके साथ ही कइ बार नौकरी के लिए जरूरी शैक्षिक योग्यता न होने की वजह से शहीद आश्रित के सामने समस्या आती है। ऐसे आश्रितों को नौकरी के स्थान पर एकमुश्त सहायता राशि देने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। लंबे समय से मांग थी कि शहीद आश्रितों को आवेदन के लिए समय अवधि बढ़ाने की मांग लंबे समय से चल रही है। सैनिक कल्याण निदेशालय ने भी इसकी पैरवी की। निदेशक सैनिक कल्याण ब्रिगेडियर अमृतलाल (सेनि.) ने बताया कि दो साल की अवधि को कम मानते हुए इसे बढ़ाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। सूत्रों के अनुसार सैनिक कल्याण सचिव दीपेंद्र कुमार चौधरी और निदेशक ने बैठक में इस विषय को प्रभावी तरीके से रखा। सूत्रों के अनुसार चूंकि यह नियुक्ति से जुड़ा विषय है, इसलिए कार्मिक विभाग को इसे अमली जामा पहनाने की जिम्मेदारी दी गई है।
आश्रितों के लिए डीएम के अधीन कार्यालय में ही समूह ग और घ के दो-दो पद हैं सृजित
शहीद आश्रितों के लिए हर जिले में डीएम कार्यालय में चार-चार पद आरक्षित हैं। बैटल कैजुअल्टी सर्टिफिकेट जारी होने के दो साल के भीतर शहीद आश्रित को नौकरी के लिए आवेदन करना होता है। यदि कोई नौकरी के बजाए जीवनयापन के लिए एकमुश्त धनराधि चाहे तो यह सुविधा अभी नहीं है। केवल डीएम के अधीन कार्यालय में ही समूह ग और घ के दो-दो पद सृजित हैं।
शहीद आश्रित को दूसरे जिले में रिक्त पद पर नियुक्ति का दिया जाएगा अवसर
डीएम कार्यालय में सृजित पद के भर जाने पर रिटायर होने वाले कर्मचारी का पद रिक्त होने की प्रत्याशा में निसंवर्गीय पद सृजित किया जाएगा। शहीद आश्रित को दूसरे जिले में रिक्त पद पर नियुक्ति का अवसर दिया जाएगा। शहादत के पांच साल तक नौकरी के लिए आवेदन किया जा सकता। नौकरी के बजाए एकमुश्क्त धनराशि का विकल्प भी दिया जाएगा।