उत्तराखंड: इस जिले में नई डॉग पॉलिसी तैयार, कुत्ते को बेघर किया तो लगेगा इतना भारी जुर्माना

उत्तराखंड से जुड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड के देहरादून में कुछ समय पहले नगर निगम की ओर से लागू की जा रही डॉग पॉलिसी में खास प्रावधान किया गया है।

होगा यह बदलाव

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके तहत घर में पाले जा रहे पालतू कुत्ते का यदि किसी व्यक्ति ने परित्याग किया तो पकड़े जाने पर मालिक पर बीस हजार रुपये जुर्माना लगेगा। साथ ही मुकदमा भी दर्ज करवाया जा सकता है। इसके अलावा पंजीकरण करवाने के लिए रेजिडेंट वेलफेयर सोसायटी की जवाबदेही तय की गई है। डॉग केयर सेंटर का पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। पेट शॉप के लिए लाइसेंस लेना होगा। इस संबंध में वरिष्ठ पशु चिकित्साधिकारी डॉ. वरुण अग्रवाल ने बताया कि गजट नोटिफिकेशन के बाद पॉलिसी लागू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि फरवरी माह की शुरुआत तक प्रक्रिया लगभग पूरी हो जाएगी

पॉलिसी में किए यह संशोधन

📌📌पंजीकरण करवाने पर कुत्ते के लिए टोकन दिया जाएगा। भविष्य में माइक्रोचिप लगाने का भी प्रावधान किया गया है।
📌📌रेजिडेंट वेलफेयर सोसायटी को अपने परिसर में समस्त पालतू कुत्तों का अनिवार्य रूप से पंजीकरण करवाना होगा।
📌📌बिडर के लिए 300 गज का मानक लागू नहीं होगा। आवारा कुत्ते को गोद लेने पर पंजीकरण, वैक्सीनेशन निशुल्क ही होगा।
📌📌लाइसेंस को रिन्यू करवाने के लिए तीस दिन का समय, इसके बाद 500 रुपये प्रतिमाह जुर्माना लगेगा।
📌📌डॉग केयर सेंटर का पंजीकरण कराना भी पॉलिसी में अनिवार्य किया गया है।