उत्तराखंड: राज्य में कोविड की नई गाइडलाइन्स हुई जारी, जानें

उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना मामलों के मद्देनजर सरकार ने फिर से नयी कोविड गाइडलाइन जारी कर दी है । जिसमें राज्य में नाईट कर्फ्यू रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक प्रभावी रहेगा।

समस्त गतिविधियों कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे

समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान (बाजार) प्रात: 06:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक खुले रहेंगे।
राज्य के समस्त जिम, शॉपिंग मॉल सिनेमा हॉल, स्पॉ, सैलून, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम आदि व इनसे सम्बन्धित समस्त गतिविधियों कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे। राज्य में स्वीमिंग पूल / वाटर पार्क दिनांक 16 जनवरी, 2022 तक बन्द रहेंगे।
राज्य में खेल संस्थान स्टेडियम एवं खेल के मैदान खिलाड़ियों  के लिए 50 प्रतिशत के साथ खोले जायेंगे खेल संस्थान स्टेडियन एवं खेल के मैदान को को प्रोटोकॉल के साथ खोलने के उपयुक्त मानक प्रचलन विधि द्वारा अपने स्तर से जारी की जायेगी।

1 से 12 तक के स्कूल 16 जनवरी तक बंद रहेंगे

राज्य में आगामी 16 जनवरी तक समस्त आंगनवाड़ी केंद्र और कक्षा 1 से 12 तक के स्कूल बंद रहेंगे।  समस्त सार्वजनिक समारोह (Event) (मनोरंजन / शैक्षिक सांस्कृतिक आदि) गतिविधियों की दिनांक 16 जनवरी, 2022 तक अनुमति नहीं होगी।

50 प्रतिशत क्षमता के अनुसार व्यक्तियों को सम्मिलित होने की अनुमति होगी

विवाह समारोह एवं शव यात्रा में Venue (बन्द अथवा खुले स्थान) के 50 प्रतिशत क्षमता के अनुसार व्यक्तियों को सम्मिलित होने की अनुमति होगी। इस दौरान काविड प्रोटोकॉल का कढ़ाई से अनुपालन किया जायेगा। होटल, रेस्तरां, भोजनालयों और ढाबों को केवल 50 प्रतिशत क्षमता एवं कोविड प्रोटोकॉल के तहत Dining के संचालन के लिए अनुमति होगी। खाद्य पदार्थों की Takeaway/होम डिलीवरी के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। होटलों में स्थित Conference Hall, Spa and Gym का उपयोग COVID Protocol के अनुपालन के साथ 50 प्रतिशत क्षमता में किये जाने की अनुमति होगी।