उत्तराखंड से जुड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे भर्ती घोटाले मामलों पर सरकार सख्त हो गई है। उत्तराखंड में सरकार ने सख्त प्रावधान कर दिए हैं।
उत्तराखंड में लागू होगा नकल विरोधी कानून
उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून को मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड नकल विरोधी कानून के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। जल्द ही राज्यपाल की मुहर लगने के बाद उत्तराखंड नकल विरोधी कानून प्रदेश में लागू हो जाएगा। इसके लिए सख्त सजा का प्रावधान है। जिसमें उत्तराखंड में जल्द ही देश का सबसे सख्त नकलरोधी कानून लागू होने वाला है। इसमें नकल माफिया को उम्रकैद, 10 करोड़ तक जुर्माना और नकल माफिया से मिलकर नकल करने वाले अभ्यर्थियों को भी 10 साल तक की जेल का प्रावधान किया गया है।
मुहर लगने के बाद लागू होगा
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तराखंड नकल विरोधी कानून के अध्यादेश को राज्यपाल गुरमीत सिंह के पास भेजा दिया गया है। राज्यपाल की मुहर लगते ही ये अध्यादेश जारी कर दिया जाएगा। अगर राजभवन इस पर 12 फरवरी से पहले मुहर लगा देता है तो यह कानून पटवारी-लेखपाल भर्ती से ही लागू हो जाएगा। सरकार ने उत्तराखंड नकल विरोधी कानून के अध्यादेश को सहमति देकर सरकार भड़के हुए युवाओं शांत करने का प्रयास कर रही है। जल्द यह कानून लागू होगा।