उत्तराखंड: पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए आईकार्ड से जुड़े नियम में बदलाव, शादी होने तक ही मिलेगा फायदा

उत्तराखंड से जुड़ी खबर सामने आई है। पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए आईकार्ड से जुड़ा नया नियम लागू हुआ है।

आईकार्ड से जुड़ा नया नियम

मिली जानकारी के अनुसार पूर्व सैनिकों के आश्रितों के आई-कार्ड के लिए नए मानक तय हो गए हैं। सामान्य परिस्थिति में पूर्व सैनिक के बेटे का 25 साल की आयु पूरी कर लेने या शादी होने तक ही पहचान पत्र बनेगा। उसके बाद आई-कार्ड को रिन्यू नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार बेटी के आई-कार्ड के लिए स्पष्ट मानक लागू किए गए हैं। इस संबंध में निदेशक-सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास ब्रिगेडियर अमृत लाल (सेनि) ने इसकी पुष्टि की है।