उत्तराखंड से जुड़ी खबर सामने आई है। नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकारी जमीन पर कब्जा करने व पेड़ काटने के आरोपी पूर्व पुलिस महानिदेशक बी एस सिद्धू की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है ।
जानें पूरा मामला-
दरअसल बीएस सिंद्धु के खिलाफ देहरादून के राजपुर थाने में सरकारी जमीन में कब्जा करने व पेड़ काटने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ है । इस मामले में बी एस सिंद्धु ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि इसी आरोप में उनके खिलाफ 2013 में भी मुकदमा हुआ था जो विचाराधीन है और उसी मामले में पुनः मुकदमा दर्ज किया गया है । नियमानुसार एक आरोप के लिये दो मुकदमे दर्ज नहीं किये जा सकते । उन्होंने 23 अक्टूबर को उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग की है।
16 नवंबर को होगी सुनवाई
वहीं हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायधीश न्यायमूर्ति संजय मिश्रा की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद बी एस सिद्धु की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। साथ ही उनसे जांच में सहयोग करने को कहा है । कोर्ट ने सरकार से एक आरोप में दो बार मुकदमा दर्ज करने पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है । मामले की अगली सुनवाई 16 नवम्बर की तिथि नियत की है ।