उत्तराखंड से जुड़ी खबर सामने आई है। विधानसभा में बैकडोर से भर्ती मामले में निकाले गए कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। इन कर्मचारियों को हाईकोर्ट से भी बड़ा झटका लगा है।
हाईकोर्ट का आदेश
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीफ जस्टिस कोर्ट ने एकलपीठ के उस आदेश को निरस्त कर दिया है। जिसमें कर्मचारियों के निलंबन आदेश पर रोक लगाते हुए उनको सीधी भर्ती से नियुक्ति नहीं होने नौकरी पर बहाल करने को कहा था। जिस पर विधानसभा सचिवालय ने एकलपीठ के फैसले चुनौती दी थी। दरअसल, हाई कोर्ट ने 15 अक्टूबर को निलंबन आदेश पर रोक लगा दी थी। 27 से 29 सितंबर तक अलग-अलग आदेशों में विधानसभा ने बैकडोर से भर्ती किए 228 से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया था। जिसको कर्मचारियों ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। जिस पर अब हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है।