उत्तराखंड सरकार का बड़ा कदम, महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने के लिए सरकार ने पेश किया विधेयक

उत्तराखंड से जुड़ी खबर सामने आई है। महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण पर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उत्तराखंड की धामी सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है।

महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार का बड़ा कदम

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य की सरकारी सेवाओं में महिलाओं को आरक्षण देने के लिए विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन मंगलवार को सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल ने सदन में उत्तराखंड लोक सेवा (महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण) विधेयक 2022 प्रस्तुत किया। इसमें महिलाओं को सीधी भर्ती में 24 जुलाई 2006 तक 20 प्रतिशत और इस अवधि के बाद 30 प्रतिशत आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है।

इन महिलाओं को मिलेगा लाभ

जिसमें इस विधेयक के मुताबिक, क्षैतिज आरक्षण का लाभ उस महिला अभ्यर्थी को मिलेगा, जिसका मूल अधिवास उत्तराखंड में है, लेकिन उसने अन्य कहीं कोई स्थायी अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है। यह लाभ उन महिलाओं को भी मिलेगा जिनके पास राज्य में स्थायी अधिवास प्रमाण पत्र है, बेशक उनका मूल अधिवास उत्तराखंड में नहीं है।