उत्तराखंड से जुड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड में आज धामी सरकार की कैबिनेट बैठक सुबह 11 बजे से सचिवालय में आयोजित हुई। जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए। सचिवालय में सुबह 11 बजे से कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कुल 33 प्रस्तावों पर चर्चा हुई।
धामी बैठक में लिए गए यह अहम फैसले
1 -पर्यटन विभाग के पटेलनगर मुख्यालय में अब बिजनेस होटल बनेगा PPP मोड़ में होगा।
2-जॉर्ज एवरेस्ट में एयरो स्पोर्ट्स गतिविधि क़ो मंजूरी PPP मोड़ में 3-परिवहन विभाग में नियमवाली में संशोधन होगा।
4- विद्यालय शिक्षा विभाग में 2364 पदों के फोर्थ क्लास के पदों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरा जाएगा।
5- नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के ढाँचा क़ो मंजूरी 245 पद स्वीकृत हुए।
6- अंत्योदय क़ो निशुक्ल 3 सिलेंडर देने और रिफिल करने के फैसले क़ो एक साल बढ़ाया गया।
7-ग्राम पंचायत अधिकारियो के उधम सिंह नगर में पद बढ़ाये।
8 -वित्त विभाग का मामला बचत विभाग के कर्मियों क़ो कलेक्ट्रेट में समायोजित किया जाएगा।
9-वित्त विभाग में वन टाइम सटेलमेंट स्कीम क़ो मंजूरी GST का मामला।
10 -वित्त विभाग में केश मैनेजमेंट सेल बनाया गया ।11 पदों क़ो मंजूरी।
11-माल एवं सेवा कर अपिलीय अधिकर पीठ गठित करने की स्वीकृति मिली मंजूरी।
12-अभी वर्तमान में भूमि खरीदने के नियम हैं अफोर्डबल हाउसिंग और खेल गतिविधियों क़ो लाने के लिए अब नई नियमावली की मंजूरी अब ये जमीन खरीद सकेंगे।
13- आढ़त बाजार के चौड़ीकरण क़ो मंजूरी ब्रामनवाला में आढ़तियों को जमीन दी जाएगी, MDDA को निशुल्क में जमीन मिलेगी।
14-अब 50 बेड तक के अस्पतालों क़ो क्लिनिकल एस्टेब्लिमेंट में शुल्क में छूट दी गई रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
15 -मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम क़ो मंजूरी अब मानक हुए तय, नशा मुक्ति केंद्र पर नकेल कसी जाएगी।
16-क़ृषि एवं क़ृषि कल्याण विभाग सीएम प्राकृतिक कृषि योजना को मंजूरी मिली।
17-विद्युत आयोग के विनमीय को सदन में रखने की मंजूरी।
18-उत्तराखंड भूमि पर अतिक्रमण निषेध अध्यादेश, 2023 के संबंध में निर्णय लिया गया। प्रदेश के अंतर्गत राजकीय, सार्वजनिक, निजी परिसम्पत्तियों पर अवैध अतिक्रमण या अनाधिकृत कब्जा होने की घटनाएं सामने में आने के बाद इस संबंध में अंकुश लगाये जाने तथा भूमि के प्रबंधन और संरक्षण को सशक्त किए जाने के लिए अध्यादेश के प्रस्ताव के मंजूरी मिली।
19-उत्तर प्रदेश उत्तराखंड जमींदारी विनाश भूमि अधिनियम में किया गया संशोधन।
20-उत्तराखंड क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को मिली मंजूरी।
21-महिला कार्मिकों का कारखाना अधिनियम, 1948 के प्रतिबंधात्मक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में रात्रि पाली में शाम 7 से सुबह 6 बजे तक कार्य के लिए छूट प्रदान किये जाने के संबंध में कैबिनेट द्वारा निर्णय लिया गया. महिला कर्मकारों को रात्रि पाली में उनकी सुरक्षा को प्रभावी बनाते हुए, रात्रि पाली की परिवहन व्यवस्था के अंतर्गत वाहन में कैमरे, GPS, व पैनिक बटन की व्यवस्था अनिवार्य करना, ड्राइवर व वाहन का पुलिस सत्यापन और नाइट शिफ्ट में कुल नियोजित कर्मकारों में महिला कार्मिकों की संख्या न्यूनतम 2/3 के स्थान पर 20 किए जाने संबंधी प्रावधान किए गए हैं।
22-दिसंबर में होने वाले लोकल इंवेस्टर्स समिट से संबंधित मंत्रिमंडल को दी गई जानकारी। कई शहरों में किया जाएगा रोड शो। लोकल इंवेस्टर्स समिट के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी गठित करने पर मंत्रिमंडल की मंजूरी। करीब 70 हजार करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट धरातल पर उतरने की उम्मीद।