उत्तराखंड: घर में बार खोलने का आदेश हुआ रद्द, आयुक्त ने लगाई रोक, इस वजह से लिया गया फैसला

उत्तराखंड से जुड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड में इस वर्ष की आबकारी नीति में घरेलू बार लाइसेंस की व्यवस्था की गई थी। जिसमें पहला लाइसेंस जारी होने के बाद महिलाओं ने भी विरोध किया था। घर पर बार खोलने की मंजूरी मिलने व इसका लाइसेंस को लेकर काफी विरोध किया गया था। जिस पर अब घरेलू बार लाइसेंस का विरोध होने पर आबकारी विभाग को इस व्यवस्था पर रोक लगानी पड़ी।

निर्णय पर लगी रोक

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस संबंध में बुधवार को आबकारी आयुक्त हरिचंद सेमवाल की ओर से रोक के आदेश जारी कर दिए गए हैं। पिछले दिनों देहरादून में एक व्यक्ति को घरेलू बार लाइसेंस जारी किया गया था। इसके बाद महिलाओं ने आबकारी विभाग की इस व्यवस्था का विरोध शुरू कर दिया। इसका कुछ वर्गों और महिलाओं ने विरोध शुरू कर दिया। इसके बाद आबकारी विभाग को इस व्यवस्था पर रोक लगाने का निर्णय लेना पड़ा।

कुछ दिनों पहले घरेलू बार लाइसेंस की शुरु की थी व्यवस्था

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ दिनों पहले उत्तराखंड सरकार की नई आबकारी नीति 2023-24 के तहत घर में बार खोलने के लिए लाइसेंस दिए जाने की बात कहीं गई थी। राज्य सरकार ने नई आबकारी नीति 2023-24 बनाते हुए यह घोषणा की। जिसमें कहा कि इस नियम के तहत अब घरों में बार बनाकर 50 लीटर शराब रखी जा सकेगी। इसके लिए सरकार की ओर से लाइसेंस जारी किया जाएगा। साथ ही कहा था कि नियम के अनुसार लाइसेंस लेने वाले व्यक्ति को इसके लिए प्रतिवर्ष 12000 रूपए फीस देनी होगी।‌साथ ही बनाए गए बार परिसर में वह निजी रूप से ही शराब का उपयोग कर सकता है।