उत्तराखंड: कैबिनेट मंत्री प्रेमचन्द्र अग्रवाल समेत इन लोगों को जारी हुआ नोटिस, कोर्ट ने छः सप्ताह में मांगा जवाब


उत्तराखंड से जुड़ी खबर सामने आई है। आज नैनीताल हाईकोर्ट में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और वर्तमान कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल की ओर से विधानसभा चुनाव प्रक्रिया के दौरान स्पीकर के विवेकाधीन राहत कोष से रुपये निकालकर डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से बांटने के खिलाफ दायर चुनाव याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई न्यायमुर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई।

छः सप्ताह के भीतर पेश करें जवाब-

जिसमें कोर्ट ने प्रेमचन्द्र अग्रवाल, चुनाव आयोग भारत सरकार, चुनाव आयोग उत्तराखण्ड, राज्य सरकार, स्पीकर लेजिस्लेटिव असम्बली विधान सभा भवन देहरादून, जिला अधिकारी देहरादून, एसडीएम, रिटर्निंग ऑफिसर रिषिकेश, जिला कोषागार अधिकारी देहरादून को नोटिस जारी कर छः सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है।

जाने पूरा मामला-

ऋषिकेश निवासी कनक धनई ने याचिका दायर की है। कहा है कि प्रेमचन्द्र अग्रवाल ने चुनाव प्रक्रिया के दौरान विवेकाधीन राहत कोष से करीब पाँच करोड़ रुपया डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से
निकालकर लोगों को बांटा है। जिसकी स्वीकृति विधान सभा सचिव द्वारा दी गयी है। ये डिमांड ड्राफ्ट चार हजार नौ सौ पिछत्तर रुपये के बनाए गए है। जिनमें तीन फरवरी व नौ फरवरी की तिथि डाली गई। ये डिमांड ड्राफ्ट उनके द्वारा सबूतों के तौर पर अपनी  याचिका में लगाये गए हैं। इस मामले की जाँच की जाए और जाँच सही पाए जाने पर उनका चुनाव प्रमाण पत्र को निरस्त किया जाय।