उत्तराखंड से जुड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड राज्य में अब चिकित्सक बिना पंजीकरण या नवीनीकरण के प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे।
दिए यह निर्देश
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस संबंध में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। जिसमें बताया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में प्रैक्टिस कर रहे सभी चिकित्सकों की सूची तैयार करें और उनके प्रमाणपत्रों की जांच सुनिश्चित करें। इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव डा. आर राजेश कुमार ने आदेश जारी किया है। जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि यह निर्णय नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट-2019 के तहत लिया गया है, जिसके अनुसार वैध पंजीकरण के बिना कोई भी व्यक्ति चिकित्सा सेवा नहीं दे सकता। बिना पंजीकरण या नवीनीकरण के प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।