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उत्तराखंड पुलिस भर्ती: कांस्टेबल पद के लिए आयु सीमा और नियमों में हुआ संशोधन, मिलेगा यह लाभ

उत्तराखंड: उत्तराखंड शासन ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 द्वारा 9 जुलाई, 2026 को जारी अधिसूचना के माध्यम से ‘उत्तराखंड आरक्षी संवर्ग भर्ती सेवा नियमावली, 2026’ में संशोधन किया गया है।


​हुआ यह बदलाव

संशोधित नियमावली के अनुसार, आरक्षी (कांस्टेबल) पद पर भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 26 वर्ष निर्धारित की गई है। यह संशोधन उन सभी सीधी भर्तियों पर लागू होगा, जिनके लिए विज्ञापन जारी नहीं किए गए हैं। नियमावली में स्पष्ट किया गया है कि सीधी भर्ती के लिए आयु की गणना के संबंध में विशेष प्रावधान किए गए हैं, जो भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और स्पष्टता सुनिश्चित करेंगे। इस अधिसूचना पर सचिव शैलेश बगौली के डिजिटल हस्ताक्षर हैं, जो इसे आधिकारिक मान्यता प्रदान करते हैं। इस संशोधन के साथ, राज्य सरकार ने पुलिस विभाग में होने वाली आगामी भर्तियों के लिए नियमों को अद्यतन कर दिया है, जिससे युवाओं के लिए आयु सीमा संबंधी संशय दूर हो गए हैं।

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