उत्तराखंड: वर्दीधारी सेवाओं की भर्ती नियमावली में बदलाव की है तैयारी, आयु और शारीरिक मानकों में मिलेगी छूट

देहरादून: प्रदेश सरकार पुलिस, वन, आबकारी और परिवहन जैसी वर्दीधारी सेवाओं की भर्ती प्रक्रिया को अधिक व्यावहारिक बनाने के लिए एकीकृत सेवा नियमावली में संशोधन करने जा रही है।

इस नियमावली में संशोधन

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्व में जारी नियमावली में कई विसंगतियां पाए जाने के बाद अब आयु सीमा और शारीरिक दक्षता के मानकों को बदलने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। जिसमें अलग-अलग विभागों में भर्ती की अधिकतम आयु (23 से 40 वर्ष) के भारी अंतर को कम किया जाएगा। कुछ विभागों में आयु सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव है, जिससे विशेषकर पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्रों के युवाओं को भर्ती के अधिक अवसर मिलेंगे। इसके अलावा वर्तमान में दौड़, बॉल थ्रो और लंबी कूद जैसे शारीरिक मानक कई मामलों में अत्यधिक कठोर माने जा रहे हैं। नए संशोधनों में इन्हें संतुलित और कार्य-अनुकूल बनाया जाएगा।

यह खास उद्देश्य

कार्मिक विभाग ने इन संशोधनों को अंतिम रूप दे दिया है। जल्द ही इसे मंत्रिमंडल (कैबिनेट) की मंजूरी के लिए रखा जाएगा, जिसके बाद नई नियमावली लागू हो जाएगी। बताया है कि इस भर्ती प्रक्रिया की विसंगतियों को दूर कर चयन और शारीरिक दक्षता के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना है।