उत्तराखंड: अवैध मस्जिद/ मदरसे को सील करने और एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया को निलंबन करने की मांग को लेकर हिंदू जागरण मंच द्वारा किया गया विरोध प्रदर्शन

उत्तराखंड से जुड़ी खबर सामने आई है। यहां ऊधम सिंह नगर के रूद्रपुर में जिलाधिकारी देहरादून द्वारा एमडीडीए डालनवाला देहारादून (ईडब्ल्यू.एस ) फ्लैटों में पिछले 13 वर्षों से अवैध रूप से चल रही मस्जिद/मदरसे को सील करने के आदेश को एम.डी.डी.ए. सचिव मोहन सिंह बर्निया द्वारा दरकिनार कर रविवार 30 जुलाई के दिन अविधिक मस्जिद/ मदरसे चला रहे लोगों से सांठ-गांठ कर फर्जी तरीके से रुपये पत्र प्राप्त कर एक सप्ताह का समय देने के संबंध में उक्त अवैध मस्जिद/ मदरसे को सील करने एवं एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया को निलंबन करने की मांग को लेकर मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन को एक पत्र 11 अगस्त को दिया गया था तथा इन दोनों मांगों को पूरा करने के लिए 18 अगस्त तक का समय दिया गया था।

मांग पूरी नहीं होने पर हिंदू जागरण मंच द्वारा उत्तराखण्ड शासन का किया गया पुतला दहन

मांग पूरी न होने के कारण विरोध स्वरूप हिंदू जागरण मंच द्वारा कर नगर के डीडी चौक सहित पूरे प्रदेश में जगह-जगह उत्तराखण्ड शासन का पुतला दहन किया गया। लगातार पूरे भारत में हो रहे विरोध, एमडीडीए घेराव व मुख्य सचिव को सप्रमाण पत्र के बाद एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बनिया को निलंबित न करना यह सिद्ध करता है कि उत्तराखण्ड में भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी है तथा एक भ्रष्ट अधिकारी को शक्तिशाली संरक्षण प्राप्त है। उपरोक्त प्रकरण प्रदेश की राजधानी का है तथा इसका इतना व्यापक विरोध पिछले कई दिनों से हो रहा है। इस पर भी एक भ्रष्ट अधिकारी अपने भ्रष्टाचार की दुकान निर्वाध रूप से अपने संरक्षकों के माध्यम में चला रहा है जिससे पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार की स्थिति को समझना कठिन नहीं है।

मोहन सिंह बनिया को निलंबित नहीं किया गया तो 25 अगस्त को सचिवालय का किया जाएगा घेराव

उत्तराखण्ड का पूरा शासन-प्रशासन भ्रष्टाचार में लिप्त हो कर सरकार की नीति एवं मंशा के विरुद्ध अपना स्वयं का शासन चला रहा है और प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा को चुनौती दे रहा है। हिन्दू जागरण मंच ने चेतावनी दी कि 24 अगस्त तक उक्त अवैध रूप से चल रही मस्जिद/ मदरसे को सील आवंटन निरस्त नहीं किया गया और एम.डी.डी.ए सचिव मोहन सिंह बनिया को निलंबित नहीं किया गया तो 25 अगस्त को सचिवालय का घेराव किया जाएगा ।