उत्तराखंड: उत्तराखंड सरकार राज्य के सरकारी कर्मचारियों (कार्मिकों) के लिए चल और अचल संपत्ति खरीदने के दशकों पुराने नियमों में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है।
कैबिनेट में लाया जाएगा प्रस्ताव
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके तहत अब प्रदेश के कर्मचारी केंद्र सरकार की तर्ज पर अपने दो महीने के वेतन के बराबर मूल्य की संपत्ति बिना किसी पूर्व अनुमति के खरीद सकेंगे। इससे अधिक मूल्य की संपत्ति के लिए शासन से अनुमति अनिवार्य होगी। कार्मिक विभाग ने कर्मचारी आचरण नियमावली में संशोधन का खाका पूरी तरह तैयार कर लिया है। वित्त विभाग ने इस नए फॉर्मूले को अपनी स्वीकृति दे दी है। वर्तमान में इस प्रस्ताव का विधायी विभाग में अध्ययन चल रहा है।विधायी अध्ययन के बाद इसे अंतिम मंजूरी के लिए राज्य कैबिनेट के सम्मुख रखा जाएगा।
यह था नियम
अभी तक नियम यह था कि यदि कोई कर्मचारी 5,000 रुपये से अधिक की किसी चल संपत्ति का लेनदेन करता है, तो उसे विभागाध्यक्ष को सूचित करना और अनुमति लेना अनिवार्य था। 2002 के बाद से कर्मचारियों के वेतन में कई गुना इजाफा हो चुका है, जिससे 5,000 रुपये की यह सीमा अर्थहीन हो गई थी। कर्मचारी संगठन लंबे समय से इसे केंद्र की तर्ज पर अपडेट करने की मांग कर रहे थे।
उत्तराखंड: सरकारी कर्मचारियों के लिए संपत्ति खरीदने के बदलेंगे नियम एक क्लिक में पढ़िए पूरी खबर