उत्तराखंड से जुड़ी खबर सामने आई है। यह खबर डाॅक्टर से संबंधित याचिका पर है।
याचिका खारिज-
उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के 3 अप्रैल 2018 के आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका दायर की थी। इस आदेश में हाईकोर्ट ने आयुर्वेद डॉक्टरों को एलोपैथी डॉक्टरों के समान वेतनमान देने का निर्देश दिया था। जिस पर यह कहा गया था कि आयुर्वेद डॉक्टर एलोपैथ के समान वेतन के हकदार हैं।
कही यह बात-
जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के आयुर्वेद डॉक्टरों को एलोपैथी डॉक्टरों के समान वेतन देने के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया है।कोर्ट ने कहा कि हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि प्रतिवादी जो आयुर्वेद डॉक्टर हैं, उन्हें नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत ऐलोपैथी मेडिकल ऑफिसर्स तथा डेंटल मेडिकल ऑफिसर्स के बराबर माना जाए। कोर्ट के इस आदेश से आयुर्वेद डॉक्टरों को भारी राहत मिली है।