उत्तराखंड: महिला से धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को मिली दो साल की सजा

महिला से धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को दो साल की सजा हुई है। पिथौरागढ़, सीमांत की एक महिला से धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को  कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है।

जानें पूरा मामला

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मई 2022 में रई निवासी राधिका पांडे ने साइबर सैल को तहरीर दी कि हल्द्वानी काठगोदाम निवासी खीमानंद ने उनके साथ 69हजार की धोखाधड़ी की है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भादवि की धारा 420 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। एसआई बसंत पंत के नेतृत्व में 23 जुलाई को पुलिस ने आरोपी को उधमसिंहनगर से गिरफ्तार किया। बाद में मामला न्यायालय में चला। सहायक अभियोजन अधिकारी रितेश वर्मा ने पैरवी की।

दो साल की सजा और 50 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा और 50 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदण्ड न चुकाने पर आरोपी को दो माह का अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।