उत्तराखंड से जुड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड में पुलिस के दो हजार पदों पर भर्ती में आयु सीमा में छूट दिए जाने के मामले में आज नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।
हाईकोर्ट का निर्णय
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस पर हाईकोर्ट ने पुलिस-पीएसी-आइआरबी भर्ती प्रक्रिया में आयु सीमा में छूट देने से संबंधित याचिका का निस्तारण करते हुए इस मामले में हाईकोर्ट की ओर से चयन प्रक्रिया पर लगाई अंतरिम रोक को भी हटा दिया है। हाईकोर्ट के इस निर्णय के बाद राज्य में करीब दो हजार पदों की पुलिस भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देन का रास्ता साफ हो गया है।
संशोधन की उठाई थी मांग
रिपोर्ट्स के मुताबिक चमोली निवासी रोशन सिंह ने याचिका दायर की थी। जिसमे कहा कि पुलिस विभाग में जिला रिजर्व पुलिस, पीएसी, आईआरबी के लिए 20 अक्टूबर 2024 को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 2000 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की थी। पुलिस भर्ती के लिए आयु सीमा 18 से 22 वर्ष निर्धारित की गई है, इसमें भी संशोधन किए जाने की बात कही थी।