प्रदेश विधानसभा सचिवालय से बर्खास्त किए गए 228 कर्मियों के बर्खास्तगी फैसले को उच्चतम न्यायालय ने सही ठहराया है। कर्मियों की विशेष याचिका एसएलपी को उच्चतम न्यायालय के खंडपीठ ने निरस्त कर दिया है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने उच्चतम न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया।
जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट 23 सितंबर को विधानसभा अध्यक्ष को सौंपी थी
उन्होंने कहा कि यह न्याय और प्रदेश की जीत है। गौरतलब है कि विधानसभा अध्यक्ष ने 3 सितंबर 2022 को उत्तराखंड विधानसभा भर्ती प्रकरण के संदर्भ में डीके कोटिया के नेतृत्व वाली एक तीन सदस्य जांच समिति का गठन किया था। जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट 23 सितंबर को विधानसभा अध्यक्ष को सौंपी थी। समिति की सिफारिश पर विधानसभा अध्यक्ष ने 228 कर्मियों की नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया था।