उत्तराखंड से जुड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड के प्राइवेट विश्वविद्यालय से जुड़े सख्त नियम हो गये हैं।
जारी किए निर्देश
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने बड़ा फैसला किया है। जिसके चलते अब निजी विश्वविद्यालय अब परीक्षाओं से ठीक पहले बैक डोर से छात्रों को दाखिला नहीं दे सकेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्राइवेट विश्वविद्यालय के लिए अधिनियम बनने के बाद शासन ने नकेल कसते हुए नए सत्र में छात्रों को प्रवेश को लेकर निर्देश जारी किए हैं। 31 जनवरी 2024 को उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम-2023 लागू हुआ है। इसके साथ ही निर्धारित तिथि तक प्रवेश लेने के बाद एक सप्ताह के भीतर प्रवेशित छात्रों का विवरण वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। इस तिथि के बाद विवि कोई प्रवेश नहीं ले सकेंगे।
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