छात्र संघ चुनाव लड़ने वाले छात्रों को आयु में दो वर्षों की छूट मिलेगी । और किसी भी अन्य उम्मीदवारों को, जिन्हें चुनाव में भाग लेने के किसी भी अवसर से वंचित किया गया है, को भी दो साल के लिए आयु में छूट दी जा सकती है । ये फैसला हाईकोर्ट ने सुनाया है ।
देहरादून डीएवी कॉलेज के छात्र अंकित बिष्ट ने हाईकोर्ट में की थी याचिका दायर
न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ के समक्ष सुनवाई हुई । देहरादून डीएवी कॉलेज के छात्र अंकित बिष्ट ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी । दायर याचिका में कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण पिछले दो शैक्षणिक सत्रों में कॉलेज में कोई चुनाव नहीं हो सका। जिस कारण अब वे आयु अधिक होने की वजह से छात्र चुनाव संघ नहीं लड़ पा रहे हैं । उनकी मांग थी कि चुनाव में लड़ने के लिए आयु सीमा में दो वर्षों की छूट प्रदान की जाए ।
निर्वाचन में भाग लेने के उद्देश्य से याचिकाकर्ता को आयु में दो वर्ष की छूट प्रदान करने का निर्देश
हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन में भाग लेने के उद्देश्य से याचिकाकर्ता को आयु में दो वर्ष की छूट प्रदान करने का निर्देश दिया जाता है। इसे प्राथमिकता के रूप में लिया जा सकता है और किसी भी अन्य उम्मीदवारों को, जिन्हें चुनाव में भाग लेने के किसी भी अवसर से वंचित किया गया है, को भी दो साल के लिए आयु में छूट दी जा सकती है ।