Worship Act: सुप्रीम कोर्ट का आदेश, मंदिर-मस्जिद से जुड़े नए केस पर लगाई रोक, केंद्र से मांगा जवाब

देश दुनिया की खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहते हैं। एक ऐसी खबर हम आपके सामने लाए हैं। सुप्रीम कोर्ट में बीते बुधवार को पूजा स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1991 के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई शुरू हुई।

सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया आदेश

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिसमें बीते कल गुरुवार को उपासना स्थल कानून के कुछ प्रावधानों की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए एक आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई तक मंदिर-मस्जिद से जुड़े किसी भी नए मुकदमे दर्ज नहीं किए जाएंगे। कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर अगली सुनवाई तक किसी भी अदालत में कोई अंतरिम या फाइनल आदेश पारित नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से हलफनामा दाखिल करने को कहा गया है, जिससे मामले की आगे की सुनवाई में कोई बाधा न आए।

अगले आदेश तक पूजा स्थलों के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं किया जाएगा- सुप्रीम कोर्ट

रिपोर्ट्स के मुताबिक जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की स्पेशल बेंच ने आदेश दिया कि पूजा स्थल अधिनियम से संबंधित केस कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है। ऐसे में हम यह निर्देश देना उचित समझते हैं कि न्यायालय के अगले आदेश तक पूजा स्थलों के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं किया जाएगा और कार्यवाही नहीं की जाएगी।