उत्तराखंड: सड़क दुर्घटना में मृतक के आश्रितों को 31.35 लाख रूपये का भुगतान करने का आदेश

द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश  रितेश कुमार श्रीवास्तव  की अदालत ने सड़क दुर्घटना में मृतक रश्मि अरोड़ा के आश्रितों को 31.35 लाख रूपये का भुगतान करने का आदेश दिया है।

जानें पूरा मामला

31 जनवरी 2018 को काशीपुर निवासी प्रतिष्ठित व्यापारी तेज प्रकाश अरोड़ा अपनी पत्नि रश्मि अरोड़ा व रिश्तेदारों  के साथ कार से नैनीताल से घूमने के बाद वापस काशीपुर को आ रहे थे।  इसी बीच जैसे ही कार बेलगड नहर के पास पहुंची तो कार तेज गति से होने के कारण  सड़क किनारे खड़े माइलस्टोन से टकरा गयी और नहर में जा गिरी। जिसमें बैठी रश्मि अरोड़ा, तेज प्रकाश अरोड़ा, रिश्तेदार  डॉ.शान्ति स्वरूप व  किशनू सतारिया की मौके पर ही मौत हो गयी। बालकृष्ण मदान व  चंचल मदान गंभीर रूप से घायल हो गये ।  घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट हिमांशु अरोड़ा ने कोतवाली रामनगर  में दर्ज करायी थी ।

अदालत ने  इंश्योरेंस कम्पनी को मृतका के आश्रितों को 31.35 लाख रूपये 6 प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान करने के आदेश

मृतका  रश्मि अरोड़ा के पुत्र सागर अरोड़ा ने अपने अधिवक्ता कैलाश चन्द्र प्रजापति एडवोकेट के माध्यम से मुआवजे का वाद जिला जज उधमसिंह नगर की अदालत में दायर किया जिसे बाद में सुनवाई के लिये द्वितीय अपर जिला जज  रितेश कुमार श्रीवास्तव काशीपुर की अदालत में भेजा गया ।अधिवक्ता कैलाश चन्द्र प्रजापति द्वारा पेश की गयी उच्चतम न्यायालय की नजीरों, तर्कों से सहमत होकर तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन कर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने  इंश्योरेंस कम्पनी को मृतका के आश्रितों को 31.35 लाख रूपये 6 प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान करने का आदेश दिया।