उत्तराखंड: मृतकों के आश्रितों के लिए सरकारी नौकरी की भर्ती में बदले‌ नियम, आदेश जारी

उत्तराखंड से जुड़ी खबर सामने आई है। मृतकों के आश्रितों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड में मृतक आश्रितों को सरकारी नौकरी देने के नियम में बदलाव हुआ है।

उत्तराखंड संशोधन नियमावली 2023 जारी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कार्मिक विभाग ने मृतक के आश्रितों को सरकारी सेवा में भर्ती करने के लिए मृतक सरकारी सेवा के आश्रितों की संशोधित सेवा नियमावली जारी की है। इस आदेश के तहत उत्तर प्रदेश रिक्रूटमेंट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट डाइंग इन हार्नेस रूल्स, 1974 को बदलकर उत्तराखंड संशोधन नियमावली 2023 जारी की गई है।

शासन ने आदेश जारी किया

रिपोर्ट्स के मुताबिक इस संबंध में कैबिनेट ने कुछ समय पहले मृतक के आश्रितों के लिए संशोधित सेवा नियमावली को मंजूरी प्रदान की थी। इस पर अब शासन ने आदेश जारी कर दिया है। इसके बाद अब मृतक आश्रितों को सरकारी सेवा में समूह घ अथवा समूह ग के कनिष्ठ सहायक या समकक्ष पद पर उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा निकले वाले ग्रुप-सी या डी के पदों पर भी आवेदन कर सकते हैं। साथ ही परिजन के निधन के पांच साल के अंदर ही आश्रित आवेदन कर सकते हैं।