लोकसभा चुनाव 2024: सरकार ने पोस्टल बैलेट वोटरों की न्यूनतम आयु में किया बदलाव, जानें वजह

देश दुनिया की खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहते हैं। एक ऐसी खबर हम आपके सामने लाए हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही है। इसी बीच केंद्र सरकार ने पोस्टल बैलेट के जरिए वोट करने के लिए उम्र सीमा में बदलाव किया है।

उम्र सीमा 80 से बढ़ाकर 85 साल हुई

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब यह उम्र सीमा 80 से बढ़ाकर 85 साल कर दी गई है। अब 85 से नीचे उम्र के बुजुर्गों को वोट डालने के लिए मतदान केंद्रों पर अनिवार्य रूप से आना होगा। चुनाव संचालन नियमों के नियम 27ए के अनुसार, 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग व्यक्तियों, चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मियों और सेना के कर्मचारियों के लिए पोस्टल बैलेट यानी डाक मतपत्र की सुविधा प्रदान की गई है।

2020 में किए गए प्रावधान में संशोधन

रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने 2020 में किए गए इस प्रावधान में संशोधन किया है। सरकार ने ये बदलाव पिछले 11 विधानसभा चुनावों में बुजुर्गों के वोटिंग पैटर्न को देखते हुए किया है। बताया कि इन चुनावों में 80 साल से ऊपर के 97 से 98 फीसदी बुजुर्गों ने पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान करने के बजाय मतदान केंद्रों पर जाकर वोट डालना ज्यादा पसंद किया।