24 दिसंबर: राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस आज, जानें जरूरी महत्व

आज 24 दिसंबर 2024 है। आज राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है। हर साल 24 दिसंबर को भारत में एक विशिष्ट विषय के साथ राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है।

राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस

इस दिन 1986 में, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई और इस प्रकार यह लागू हुआ। इस अधिनियम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार के शोषण, जैसे दोषपूर्ण सामान, सेवाओं में कमी और अनुचित व्यापार प्रथाओं के खिलाफ प्रभावी सुरक्षा उपाय प्रदान करना है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। क्योंकि भारत के राष्‍ट्रपति ने उसी दिन ऐतिहासिक उपभोक्‍ता संरक्षण अधिनियम, 1949 के अधिनियम को स्वीकारा था।

जानें इसके बारे में

उपभोक्ता अधिकारों तथा ज़िम्मेदारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिये भारत प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाता है। इसी दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को 24 दिसंबर 1986 को राष्ट्रपति द्वारा मंज़ूरी मिली थी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के छह मौलिक अधिकार सुरक्षा का अधिकार, चुनने का अधिकार, सूचित किये जाने का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, निवारण पाने का अधिकार एवं उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार हैं।उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को प्रतिस्थापित करने के लिये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 संसद द्वारा पारित किया गया था।