देश दुनिया की खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहते हैं। एक ऐसी खबर हम आपके सामने लाए हैं। भारत-नेपाल सीमा पर रोजमर्रा का सामान लाने-ले जाने वाले आम नागरिकों और व्यापारियों को नेपाल के सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को एक अंतरिम आदेश जारी कर भारत से सीमा पार आयातित 100 नेपाली रुपये से अधिक मूल्य के घरेलू सामान पर सीमा शुल्क (कस्टम ड्यूटी) वसूलने के नेपाल सरकार के फैसले पर तत्काल रोक लगा दी है। जिस पर जस्टिस हरि प्रसाद फुयाल और जस्टिस टेक प्रसाद ढुंगाना की संयुक्त पीठ ने यह आदेश वित्त मंत्रालय के इस फैसले को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। सुप्रीम कोर्ट ने नेपाल के प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिपरिषद, वित्त मंत्रालय और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अंतिम फैसला आने तक इस विवादित प्रावधान को लागू न किया जाए और सीमा पर यथास्थिति बनाए रखी जाए। याचिका में कहा गया कि 100 रुपये से अधिक के सामान पर सीमा शुल्क लगाना ‘सीमा शुल्क अधिनियम, 2024’ के प्रावधानों के पूरी तरह खिलाफ है।
जानें क्या था विवादित नियम?
रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल सरकार की ओर से हाल ही में एक नया नियम लागू किया गया था, जिसके तहत भारत से नेपाल ले जाए जाने वाले 100 रुपये से अधिक मूल्य के दैनिक उपयोग के सामान (जैसे चिप्स, बिस्कुट, मसाले आदि) पर भी भारी कस्टम शुल्क लगा दिया गया था।