उत्तराखंड: उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड (UPCL) ने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से कार्यरत हजारों कर्मचारियों के मानदेय में संशोधन किया है।
आदेश जारी
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह संशोधन करते हुए नया कार्यालय आदेश जारी किया गया है। यह संशोधित व्यवस्था 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगी। विभाग द्वारा राज्य सरकार की नई न्यूनतम मजदूरी और महंगाई भत्ते के अनुरूप यह निर्णय लिया गया है। बढ़ती जीवन-यापन लागत और महंगाई के दबाव को देखते हुए कर्मचारी लंबे समय से वेतन वृद्धि की मांग कर रहे थे।
कटौती के बाद इतनी मिलेगी राशि
नए आदेश के तहत कर्मचारियों के सभी भत्तों (मूल वेतन, महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और बोनस) को मिलाकर कुल वेतन 16,570.76 रुपये तय किया गया है। वेतन से ईपीएफ (EPF) के 1,744.92 रुपये और ईएसआई (ESI) के 124.28 रुपये की कटौती की जाएगी। कटौतियों के बाद कर्मचारियों को 14,701.56 रुपये की शुद्ध राशि प्राप्त होगी।इसके साथ ही, एजेंसी को 2.5 प्रतिशत सेवा शुल्क और उस पर 18 प्रतिशत जीएसटी जोड़कर कुल भुगतान लगभग 22,981.82 रुपये के रूप में किया जाएगा।