हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि प्राइवेट स्कूलों को शिक्षा सत्र 2021-22 के लिए 134ए के नियम के तहत गरीब बच्चों को अपने स्कूल में दाखिला देना ही होगा।
निजी स्कूलों को आदेश-
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह आदेश हरियाणा प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा 134ए के तहत दाखिला देने के शिक्षा निदेशक पंचकूला के आदेश पर रोक लगाने की याचिका को खारिज करते हुए दिया है। जिसके बाद प्राइवेट स्कूलों को गरीब बच्चों को अपने स्कूलों में एडमिशन देना होगा।