उत्तराखंड: शहर में बारात ले जाने से पहले लेनी होगी अनुमति, नहीं तो हो सकती है कार्यवाही

हल्द्वानी: डीआइजी डा. नीलेश आनंद भरणे ने शहर को जाम मुक्त करने के लिए एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत शहरी क्षेत्र में बरात लेकर जाने से पहले अब पुलिस की अनुमति लेनी अनिवार्य होगी।

बगैर सूचना के बरात ले जाने पर होगी कार्रवाई

शहर में जाम़ की समस्या को देखते हुए डीआइजी डा. नीलेश आनंद भरणे ने सभी थाना प्रभारियों को अपने क्षेत्र में निकलने वाली बरात पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि दूल्हे पक्ष को शहर में बरात लेकर जाने से पहले अनुमति लेनी होगी। इसी के आधार पर चौराहे व बरातस्थल के आसपास पुलिस भी तैनात रहेगी। बरात यदि दूरस्थ स्थल से शहर में आ रही है तो दूल्हन पक्ष को बरात के बारे में पहले सूचना देनी होगी। एक ही रूट पर दो या दो से अधिक बारात साथ-साथ नहीं जा सकेंगी। जरूरत पड़ी तो पुलिस बरात लेकर जाने के लिए रूट भी खुद ही तय करेगी। बगैर सूचना के बरात ले जाने पर अगर शहर में जाम लगा तो पुलिस वर-वधू दोनों पक्षों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। बता दें कि अनुमति का यह आदेश केवल शहरी क्षेत्रों में ही लागू रहेगा।