उत्तराखंड: 14 फरवरी को राज्य में रहेगा सार्वजनिक अवकाश

उत्तराखंड में 14  फरवरी को  चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे जिसके चलते राज्य में  सार्वजनिक अवकाश रहेगा । मुख्य सचिव डॉ एस एस संधु द्वारा जारी आदेशनुसार 14 फरवरी सोमवार को प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश रहेगा ।

देखे आदेश

आदेश के अनुसार निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 (एक्ट संख्या 26, 1881) की धारा 25 में प्राप्त उन अधिकारों को प्रयोग में लाकर, जिन्हें भारत सरकार की विज्ञप्ति संख्या-20/ 25-56-पव-1, दिनांक 08 जून 1957 के अनुसार राज्य सरकार प्रयोग में ला सकती है, के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के राज्यपाल महोदय, दिनांक 14 फरवरी, 2022 ( दिन सोमवार) को राज्य में होने वाले राज्य विधान सभा के सामान्य निर्वाचन के मतदान की तिथि के अवसर पर राज्य क्षेत्र में आने वाले समस्त अविरल प्रक्रिया वाले संस्थानों (उद्य गोगों) समस्त शासकीय एवं अशासकीय कार्यालयों / शैक्षणिक संस्थानों/ अर्द्ध-निकायों, कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत कार्यरत कारीगरों / मजदूरों वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों एवं दुकानों में कार्यरत / मजदूरों के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित करते हैं। उक्त तिथि को निर्वाचन क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले सभी बैंक कोषागार / उपकोषागार भी बन्द रहेंगे।