उत्तराखंड: दहेज में दस लाख व कार न लाने पर विवाहिता को घर से निकाला

दहेज में दस लाख रूपये की नकदी व क्रेटा कार न लाने पर ससुरालियों ने एक विवाहिता को मारपीट कर घर से निकाल दिया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर पति समेत पांच लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है।

ज़ानें पूरा मामला

मोहल्ला महेशपुरा निवासी साहिबा पुत्री नईम खान ने पुलिस को तहरीर सौंपी। बताया कि उसका विवाह करीब ढाई साल पहले जनपद बिजनौर के थाना धामपुर मोहल्ला अफगानन निवासी अजहर खान पुत्र अतरउल्ला खान के साथ मुस्लिम रीति रिवाज के साथ हुआ था। कहा कि शादी में मिले दहेज से ससुराली खुश नहीं थे व शादी के कुछ दिन बाद से ही पति अजर खान, ससुर अतरउल्लाह खान, सास नईमा, काशीपुर के मंझरा निवासी ननद तरन्नुम व उसका पति इरफान दहेज में दस लाख की नकदी व एक क्रेटा कार की मांग करते हुए उसका मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न करने लगे। कहा कि शादी के 15 दिन बाद ही ससुरालियों ने उसके पति को विदेश भेज दिया।

दहेज की मांग पूरी नहीं की गई तो ससुरालियों ने उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया

आरोप लगाया कि इस दौरान उसका ससुर उस पर गलत निगाह रखने लगा। जहां उसके साथ बलात्कार का प्रयास भी किया गया । कहा कि जब उसके द्वारा दहेज की मांग पूरी नहीं की गई तो ससुरालियों ने उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया।

जांच में जुटी पुलिस

पुलिस ने तहरीर के आधार पर सभी आरोपियों के खिलाफा धारा 498।/506/323 आईपीसी व 3/4 दहेज अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।