अल्मोड़ा: मोटर दुर्घटना मामले में बीमा कंपनी को 13 लाख 59,887 रुपये अदा करने के दिए आदेश, जानें

अपर जिला जज अरविंद नाथ त्रिपाठी की कोर्ट ने मोटर दुर्घटना के एक मामले में वादी को 13 लाख 59 हजार 887 रुपये इंश्योरेंस कंपनी इफको टोकियों को एक माह भीतर अदा करने के आदेश दिये।

जानें पूरा मामला-

अधिवक्ता विनोद फुलारा ने बताया कि 15 नवंबर 2019 को याचिकर्ती शांति देवी पत्नी स्व. राजेंद्र सिंह, निवासी ग्राम घटयोली, भनोली जिला अल्मोड़ा का पुत्र दीपक सिंह दूध देकर वापस लौट रहा था। इसी दौरान ढलान में खड़ा एक वाहन लुढ़कता हुआ दीपक के ऊपर जा गिरा था। इससे दीपक करीब 30 मीटर गहरी खाई में समा गया था। स्थानीय लोगों के मदद से दीपक को खाई से निकालकर अस्पताल पाया गया था, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया था। मामले को लेकर राजस्व पुलिस वाहन स्वामी ने शिकायत दर्ज करवाई। याचि ने अपने पुत्र की मौत मामले में वाहन स्वामी कमलेश सिंह बिष्ट, चालक सुसाल कुमार मर्तोलिया व इफको टोकियों जनरल इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के समक्ष परिवाद दाखिल किया।

दिए‌ आदेश-

इस मामले का विचारण अपर जिला जज की अदालत में चला। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य व गवाहों का परिसीलन कर न्यालालय ने याचिका स्वीकार करते हुए बीमा कंपनी को 13 लाख 59 हजार 887 रुपये याचि को प्रतिकर के रूप में अदा करने के आदेश दिये।