आज हम बात कर रहे हैं। नये लेबर कोड्स की। देश में एक जुलाई से नया लेबर कोड लागू हो सकता है। जिसमें की बदलाव होंगे।
4 लेबर कोड्स-
सरकार नौकरीपेशा लोगों के लिए चार बड़े बदलाव लाने की तैयारी में है। नए लेबर कोड वेज (Wage), सोशल सिक्योरिटी (Social Security), इंडस्ट्रियल रिलेशंस (Industrial Relations) और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी (Occupational Safety) से जुड़े हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने इन 4 लेबर कोड्स को फाइनल कर दिया है। इन लेबर कोड्स को राष्ट्रपति की पहले ही सहमति मिल चुकी है। अब बस इनका नोटिफिकेशन जारी होना बाकी है।
4 दिन करना होगा काम, तीन दिन आराम-
एक जुलाई से आपको 9 घंटे की जगह एक दिन में 12 घंटे तक काम करना पड़ सकता है। नया लेबर कोड लागू होने के बाद कंपनियों के पास इस बात का अधिकार होगा कि वह काम के घंटों को बढ़ाकर 12 घंटे तक कर सकती हैं यानी फिलहाल 8-9 घंटे की शिफ्ट बढ़कर 12 घंटे हो सकती है. लेकिन आपको हफ्ते में 2 नहीं 3 वीकली ऑफ मिलेंगे। हफ्तेभर में जितना काम आप पहले करते थे (करीब 48 घंटे) उतना ही अब भी करेंगे लेकिन ऑफिस 5 दिन की जगह सिर्फ 4 दिन जाना पड़ सकता है। नए लेबर कानून में कंपनी अपने कर्मचारियों को सिर्फ हफ्ते में 4 दिन काम करने की अनुमति दे सकती हैं। इसके अलावा एक और बदलाव होने जा रहा है। पहले नियम था कि लंबी छुट्टी मांगने के लिए साल में कम से कम 240 दिन काम करने की जरूरत होती थी लेकिन अब 180 दिन काम करने के बाद आप छुट्टी लेने के अधिकारी हो जाएंगे।
सैलरी कम, PF ज्यादा-
नए वेज कोड के लागू होने के बाद टेक होम सैलरी यानी इन हैंड सैलरी आपके खाते में पहले के मुकाबले कम आएगी। सरकार ने नए नियम में प्रावधान किया है कि किसी भी कर्मचारी की बेसिक सैलरी उसकी टोटल सैलरी (CTC) का 50 फीसदी या उससे अधिक होनी चाहिए। अगर आपकी बेसिक सैलरी अधिक होगी, तो पीएफ कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। सरकार के इस प्रावधान से रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों को मोटी रकम मिलेगी। साथ ही ग्रेज्युटी का पैसा भी अधिक मिलेगा। इससे उनका भविष्य आर्थिक रूप से मजबूत बनेगा।
महिलाओं के लिए यह प्रावधान-
इसकी अलावा महिला श्रमिकों को उनकी सहमति से रात्रि में काम करने का अधिकार सुनिश्चित किया गया है। संस्थान को महिला श्रमिकों को रात्रि में पर्याप्त सुरक्षा एवं सुविधाएं देने की व्यवस्था करनी होगी. महिला श्रमिकों को वेतन सहित मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करने का प्रावधान है।