अल्मोड़ा: पॉक्सो एक्ट मामले के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

अल्मोड़ा में नाबालिग से दुराचार और पॉक्सो के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने आरोपी भानु प्रताप पुत्र जसोद सिंह, निवासी कोटली रानीखेत की जमानत याचिका खारिज की।

मुकदमा दर्ज कर आरोपी को भेजा जेल

अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि 8 नवंबर 2022 पीड़िता नाबालिग के परिजनों ने राजस्व उपनिरीक्षक को तहरीर सौंपी। तहरीर में आरोपी भानु प्रताप ने आठ वर्षीय पीड़िता के साथ दुष्कर्म का आरोप लगाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए राजस्व पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा।

न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका की खारिज

आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की। जिसका अभियोजन की ओर से घोर विरोध किया गया। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का परिसीलन कर न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज की।