हल्द्वानी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। हल्द्वानी में रेलवे की 75 एकड़ जमीन का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पंहुच गया है।
पांच जनवरी को होगी सुनवाई
जिसके बाद अब इस मामले पर सुनवाई 05 जनवरी को की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर पांच हजार से अधिक लोगों की नजरें टिकी हुई है। बताया गया है कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हल्द्वानी के शराफत खान समेत 11 लोगों की याचिका वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद की ओर से दाखिल की गई थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 5 जनवरी 2023 को सुनवाई करने को कहा है।
चार हजार से ज्यादा लोग होंगे बेघर
दरअसल हल्द्वानी में रेलवे की भूमि पर 4,365 घर पिछले कई सालों से बने हुए हैं। इनके मकान रेलवे विस्तारीकरण में आड़े आ रहे हैं। अतिक्रमण को हटाने के लिए जनहित याचिका दायर की गई थी। जिसके बाद कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। अतिक्रमण की जद में कई मंदिर, मस्जिद के अलावा स्कूल और सरकारी इमारतें भी आ रहे हैं। जिसमें हाईकोर्ट के निर्देश के बाद बनभूलपुरा में रेलवे की 29 एकड़ भूमि से 4,365 घरों को तोड़कर अतिक्रमण हटाया जाएगा।