न्यायालय/ मजिस्ट्रेट संदीप सिंह भंडारी की अदालत ने चेक बाउंस मामले में अभियुक्त भुवन चंद्र सुनेरिया की याचिका को स्वीकार कर दोषमुक्त के आदेश दिए।
जानिए पूरा मामला
अभियुक्त भुवन चन्द्र सुनेरिया पुत्र स्वर्गीय प्रेम बल्लभ, ग्राम गेठिया सैनेटोरियम (कुरियागांव ) पोस्ट गेठिया सैनेटोरियम, जिला नैनीताल के विरुद्ध धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के अभियोग में परिवाद प्रस्तुत किये जाने पर इस बाद की कार्यवाही संस्थित हुई। अभियुक्त न्यायलय में उपस्थित हुआ उसे धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अभियोग का सारांश बताते हुए बयान अंतर्गत धारा 251 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया जिसमें अभियुक्त ने कथन दिया कि उसकी परिवादी से कोई जान पहचान तथा लेन-देन नहीं है। अभियुक्त द्वारा विचारण की मांग की गयी। न्यायालय द्वारा परिवादी के विद्वान अधिवक्ता तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह मेहता द्वारा मामले की पैरवी की गई। जिस पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा मिली।
न्यायालय ने जमानत पर किया रिहा
न्यायालय/ मजिस्ट्रेट संदीप सिंह भंडारी की अदालत ने परिवादी द्वारा अभियुक्त पर लगाये गये धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अभियोग को साबित करने में असफल माना जिस पर अभियुक्त भुवन चन्द्र सुनेरिया को परिवाद संख्या 467/ 2016, के मामले में 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के अभियोग से दोषमुक्त किए जाने के आदेश दिए ।