अल्मोड़ा: दुष्कर्म मामले में अभियुक्त को 21 साल की सजा

अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। लमगड़ा थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की के साथ हुए दुराचार मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो श्रीकांत पांडे की अदालत ने अभियुक्त को 21 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पीड़िता को उत्तराखंड अपराध पीड़ित सहायता योजना के तहत चार लाख रुपये देने के आदेश दिए हैं।

जाने पूरा मामला

यह मामला जून 2022 का है। लमगड़ा थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनकी नाबालिग बेटी जंगल में लकड़ी काटने गई थी, इसके बाद से वापस नहीं लौटी। खोजबीन के बाद भी नाबालिग लड़की का पता नहीं चल पाया। एक हफ्ते बाद पुलिस ने नाबालिग को पास के ही गांव से बरामद कर लिया। मेडिकल जांच में उसके साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई। इस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपरहरण और दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में वाद दायर किया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने मामले में 11 गवाह पेश किए।

आदेश दिए

मंगलवार को न्यायालय ने अभियुक्त को विभिन्न धाराओं को जोड़ते हुए 21 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। इसके अलावा पीड़िता को उत्तराखंड अपराध पीड़ित सहायता योजना के तहत चार लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए हैं।