जिला सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने गांजा तस्करी मामले में अभियुक्त विजय रावत पुत्र दिनेश रावत निवासी, थैलीसैड़ जिला पौड़ी गढ़वाल की जमानत याचिका खारिज की।
गांजा तस्करी मामले में हुई थी गिरफ्तारी-
अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि 10 मई 2021 को भिकियासैंण पुलिस कर्मियों की ओर यातायात चेकिंग के दौरान वाहन संख्या डीएल 01 बीडी 8227 को रोककर चेक किया तो उसमे सवार विजय रावत समेत दो लोगों के कब्जे से चार कट्टों में कुल 51.742 किलो गांजा बरामद की गई। जिस पर मौके पर पुलिस ने गांजे को सील कर आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेजा। साथ ही तस्करी में प्रयुक्त वाहन को सीज किया गया।
अधिवक्ता के माध्यम से दाखिल की जमानत याचिका-
जिसमें अभियुक्त ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का परिसीलन कर न्यायायल आरोपी की जमानत याचिका खारिज की।