अल्मोड़ा: बहुचर्चित दन्या मामले में अभियुक्त की जमानत याचिका खारिज

जिला सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने मारपीट व हत्या के एक मामले में अभियुक्त की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जिसमें अभियुक्त गोपाल सिंह पुत्र दिवान सिंह, निवासी ग्राम भुरारानी दुर्गा कॉलोनी रुद्रपुर जिला उधमसिंहनगर, हाल निवासी आरासलपड दन्या का है।

मृतक के भाई ने दी थी लिखित तहरीर-

अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि 29 अप्रैल 2021 को वादी मुकदमा गोविंद जोशी ने थाना दन्या में एक लिखित तहरीर थी। जिसमें उनके भाई भुवन के साथ आरासलपड़ के ग्रामीणों ने बहुत मारपीट की, जिससे उपचार के दौरान युवक की मृत्यु हो गई।

सोशल मीडिया में हुआ खुब वायरल-

इस मामले का विडियो भी सोशल मीडिया में बहुत वायरल हुआ था, जो काफी चर्चाओं में बना रहा। इसके बाद पुलिस ने विवेचना के दौरान इस मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा।

अधिवक्ता के माध्यम से दाखिल की जमानत याचिका-

जिसमें से एक अभियुक्त ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की। जिसका अभियोजन की ओर से घोर विरोध किया गया। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का परिसीलन कर न्यायालय ने अभियुक्त की जमानत याचिका खारिज की।