लैंगिग अपराध के एक मामले में आरोपी की जमानत याचिका ख़ारिज की गई।
ग्राम पच्चीसी सोमेश्वर निवासी है आरोपी:
लैंगिग अपराध के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने आरोपी पूरन सिंह पुत्र रतन सिंह, निवासी ग्राम पच्चीसी सोमेश्वर की जनामत याचिका खारिज की।
पीड़िता की माता ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया:
अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि 9 जनवरी 2022 को पीड़िता की माता ने आरोपी पर उसके घर में घुसकर नाबालिग से छेड़छाड़ कर बलत्कार का आरोप लगाया था।
नाबालिग की माता की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज किया था मुकदमा:
नाबालिग की माता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉस्कों ऐक्ट पर मुकादमा पंजीकृत जेल भेजा।
आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत याचिका न्यायालय दाखिल की। जिसका अभियोजन की ओर से घोर विरोध किया गया। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का परिसीलन कर न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज की।