विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने लूटपाट व मारपीट के एक मामले में अभियुक्त अमित बोरा पुत्र हरीश सिंह, निवासी ग्राम दिगौत चौखुटिया, जिला अल्मोड़ा की जमानत याचिका खारिज की।
लूटपाट व मारपीट मामले में हुई थी गिरफ्तारी-
अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि 10 जुलाई 2021 को संयज पांडे, निवासी सदी गांव पोस्ट महाकालेश्वर थाना चौखुटिया अल्मोड़ा हाल निवासी 33 केबी सब स्टेशन चौखुटिया ने अभियुक्त अमित बोरा के खिलाफ दिनदहाडे उनके घर में घुसकर उनकी पत्नी के साथ मारपीट करने और कान के कुंडल व मोबाइल छीन कर ले जाने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिस पर पुलिस ने अभियुक्त को रामगंगा नदी से पकड़ कर उनके कब्जे से मोबाइल व कान के कुंडल बरामद किये। जिसके बाद पुलिस ने उसे जेल भेज दिया था
अधिवक्ता के माध्यम से दाखिल की जमानत याचिका-
अभियुक्त ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की। जिसका अभियोजन की ओर से घोर विरोध किया गया। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का परिसीलन कर न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज की।