March 29, 2024

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अल्मोड़ा: नगर में भवन के साथ जमीनों पर भी पड़ेगा कर.. पालिका स्वत: कर निर्धारण योजना करने जा रही है शुरू

नगर पालिका अल्मोड़ा क्षेत्र में रहने वाले लोग अब अपना भवन मूल्यांकन खुद कर सकेंगे। खासबात ये है कि अब भवनों के अलावा नगर क्षेत्र की जमीनों पर भी लोगों को पालिका को टैक्स देना पड़ेगा। हालांकि सभी लोग अपने कर का स्वत: ही मूल्यांकन कर सकते हैं। उन्हें इसके लिए लोगों को पालिका कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। प्रस्ताव पास होते ही ये नई व्यवस्था शुरू हो जाएगी।

जल्द शुरू होगी स्व. मूल्यांकन प्रणाली, लोग खुद तय करेंगे भवन और भूमि का टैक्स

नगर निगमों में ये व्यवस्था शुरू हो चुकी है। दूसरे चरण में पालिकाओं को इस व्यवस्था में शामिल किया जा रहा है। पूर्व में नगर क्षेत्र के भवनों का कर कॉरपेट एरिया के हिसाब से पालिका तय करती थी।आने वाले दिनों में पालिका क्षेत्र के सभी लोग अपने भवन का स्वत: मूल्यांकन कर सकेंगे।

पालिका स्वत: कर निर्धारण योजना करने जा रही है शुरू

इससे लोगों को तमाम लाभ होंगे। शहर के लोगों को अब अपने मकान और दुकान का टैक्स जमा करने के लिए नगर पालिका परिषद के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वे स्वयं ही हाउस टैक्स का निर्धारण करके उसे जमा करा सकते हैं। नगर पालिका परिषद ने स्वत: कर निर्धारण योजना शुरू करने जा रही है। साथ ही भूमि कर की नई व्यवस्था भी शुरू होने वाली है।

पालिका तय करेगी रेट लिस्ट

भवन और जमीन के टैक्स के लिए पालिका रेट निर्धारित करेगी। सड़क से दूरी आदि मानकों के अनुसार जमीन और भवनों का कर तय किया जाएगा। लोग भवन और जमीन के क्षेत्रफल के हिसाब से कर का स्वत: मूल्यांकन करेंगे। उसके बाद जो भी टैक्स उन्हें देना है उसका भुगतान पालिका में करेंगे।

भवनों के अलावा जमीनों का भी चुकाना पड़ेगा टैक्स, पालिका की बढ़ेगी आय

इस वक्त भवन कर के रूप में पालिका को सालाना करीब एक करोड़ की आय प्राप्त हो रही है। हालांकि सरकारी विभागों पर पालिका की बड़ी बकाएदारी है। अब जमीनों पर टैक्स लगने के बाद से पालिका की आय में काफी बढ़ोत्तरी होगी। उस आय से पालिका नगर क्षेत्र में सुविधाओं का विस्तार करेंगी।

जमीनों पर भी टैक्स लगाने की व्यव्स्था होगी शुरू

प्रकाश चंद्र जोशी, पालिकाध्यक्ष अल्मोड़ा ने कहा कि पालिका में स्व कर मूल्यांकन व्यवस्था शुरू होने वाली है। इसके लिए इलाकों के आधार पर रेट तय किए जाएंगे। सभासदों और फिर जनता से आपत्तियां मांगी जाएंगी। उसके बाद इस व्यवस्था का अंतिम रूप दिया जाएगा। भवनों के साथ ही पालिका क्षेत्र में जमीनों पर भी टैक्स लगाने की व्यवस्था शुरू होगी।