अल्मोड़ा: उत्तराखंड सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न विवाह अनुदान योजनाओं के तहत पात्र लाभार्थियों को ₹50,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
दी यह जानकारी
इस संबंध में जिला समाज कल्याण अधिकारी शैलेन्द्र पाण्डे ने योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विभाग का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवारों को सहायता प्रदान करना है। शासन द्वारा निर्धारित की गई ₹50,000 की अनुदान राशि सीधे पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते (DBT) में ट्रांसफर की जाएगी। विभाग द्वारा निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत पात्र आवेदकों को लाभान्वित किया जाएगा।
• अनुसूचित जाति (SC): इस वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी के लिए।
• निराश्रित विधवा (सामान्य वर्ग): सामान्य वर्ग की ऐसी विधवा महिलाएं जो पेंशन प्राप्त कर रही हैं, उनकी पुत्रियों की शादी के लिए।
• दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन: दिव्यांग युवक-युवतियों से विवाह करने पर प्रोत्साहन स्वरूप।
आवेदन करने की प्रक्रिया और अंतिम तिथि
विभिन्न योजनाओं के लिए आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से रखी गई है।
| योजना का नाम | आवेदन का माध्यम | आधिकारिक पोर्टल / स्थान | अंतिम तिथि |
|---|---|---|---|
| SC एवं निराश्रित विधवा की पुत्री की शादी अनुदान | ऑनलाइन | सामाजिक सुरक्षा पोर्टल (ssp.uk.gov.in) या अपणि सरकार पोर्टल | 28 फरवरी, 2027 |
| दिव्यांग शादी अनुदान योजना | ऑफलाइन | संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय | — |
यहाँ संपर्क करें
योजनाओं से जुड़ी किसी भी प्रकार की विस्तृत जानकारी या पात्रता शर्तों को जानने के लिए इच्छुक नागरिक अपने विकास खंड में तैनात सहायक समाज कल्याण अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में जा सकते हैं। समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.socialwelfare.uk.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं।