जिला सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने धोखाधड़ी के एक मामले में मोहम्मद आरिफ पुत्र सहनून अली, निवासी अतरासी कलां थाना रजबपुर जिला अमरोहा यूपी और धीरज कुमार पुत्र विजय पाल सिंह, निवासी अहरोला यूपी की जमानत याचिका खारिज की।
जाने पूरा मामला-
अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि वादि मुकदमा रमेश चंद्र, निवासी छानागोलू जिला अल्मोड़ा ने 28 जनवरी 2022 को एसबीआई रानीखेत से अपने खाते में पैसे निकालने के लिए विड्राल फार्म भरा था। खाते नहीं होने के सूचना पर वादी ने द्वाराहाट थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। जांच में वादी के खाते 11 लाख 18 रुपये की धनराशि निकाली गई थी। पुलिस जांच में आरोपी आरिफ और धीरज कुमार द्वारा वादी के खाते से सिम को क्लोन कर साईबर फ्रांड किया था। जिसके पुलिस ने आरोपी गिरफ्तार जेल भेजा।
जमानत याचिका खारिज-
आरोपियों ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का परिसीलन कर न्यायालय ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की।
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