अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। अल्मोड़ा में विशेष सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा श्रीकांत पांडे की अदालत ने पॉक्सो मामले में चन्दन सिंह बगडवाल पुत्र श्री कुँवर सिंह, निवासी ग्राम झालडुंगरा, पो० झालढुंगरा तहसील भनोली, जिला अल्मोड़ा को दोषमुक्त किया है। अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता मो0 इमरोज व विद्वान अधिवक्ता चंदन सिंह ने पैरवी की।
जानें पूरा मामला
जिसमें नाबालिग लड़की के भाई ने लिखित रिपोर्ट दिनांक 08.05.2021 को राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र कोटमहरबिन्द, जिला अल्मोड़ा में इन कथनों के साथ प्रस्तुत की कि दिनांक 07.05.2021 को रात्रि लगभग 11:00 बजे के बाद चन्दन सिंह बगड़वाल पुत्र स्व० कुँवर सिंह निवासी ग्राम झालडुंगरा पो०ऑ० झालडुंगरा, तहसील भनोली, जिला अल्मोड़ा उसकी नाबालिग बहन को बहला फुसला कर भगाकर ले गया है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर राजस्व क्षेत्र कोटमहरबिन्द, जिला अल्मोड़ा में अभियुक्त चन्दन सिंह बगड़वाल के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या 1/2021 अन्तर्गत धारा 363 भारतीय दण्ड संहिता पंजीकृत हुआ। नाबालिग को हरियाणा से बरामद किया गया। जिसके बाद युवक गिरफ्तार किया गया। जिसमें विवेचक द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या-1 वर्ष 2021 अन्तर्गत धारा 363, 366-ए, 376 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 5(J) (ii), 5(L)/6 पोक्सो अधिनियम-2012 इस विशेष न्यायालय में प्रेषित किया गया।
अदालत का आदेश
अभियुक्त चन्दन सिंह बगड़वाल को उसके ऊपर लगाये गये भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363, 366-ए, 376 एवं पोक्सो अधिनियम-2012 की धारा 5(J) (ii). 5(L)/6 के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।